
कोर्ट ने कहा- महिला एक युवा मां है और 5 साल के बच्चे की देखभाल की है जिम्मेदारी
जोधपुर। हत्या से जुड़े एक मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश देते हुए आरोपी महिला को जमानत दी है महिला पर दो बुजुर्ग बहनों की हत्या का आरोप है।कोर्ट ने कहा- महिला एक युवा मां है , जिस पर अपने 5 साल के बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी है।
महिला को जेल में रखना अनुचित- कोर्ट
आरोपी की गंभीरता के आधार पर महिला को जेल में रखना अनुचित है। मामला उदयपुर के अंबामाता थाना क्षेत्र का है। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस फरजंद अली ने अपने जजमेंट में सीआरपीसी की धारा 439 के तहत दायर इस याचिका पर यह आदेश 4 अगस्त को दिया।
महिला मारिया पिछले दो साल से जेल में बंद थी
दरअसल , आरोपी महिला मारिया पिछले दो साल से जेल में बंद थी । जिससे जमानत के आवेदन को पूर्व में कोर्ट के द्वारा खारिज किया जा चुका था।
इस बार अदालत में पेश किए गए जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा महिला पर बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी कोर्ट ने कहा- महिला एक युवा मां है , जिस पर अपने 5 साल के बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी है। उसके ससुराल पक्ष ( सास – ससुर ) का निधन हो चुका है , जिससे बच्चे की देखभाल के लिए कोई पारिवारिक सहयोग नहीं है।
वर्तमान में बच्चा अपनी नानी के पास
वर्तमान में बच्चा अपनी नानी के पास रह रहा है। जो खुद कैंसर पीड़ित पति की देखभाल कर रही है । इस कारण वह भी बच्चे की सही देखभाल करने में असमर्थ है । कोर्ट ने कहा- इस मामले में प्रत्यक्षदर्शी गवाहों का अभाव है।