चंडीगढ़, 13 अगस्त। पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत आज, 13 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी। निर्वाचन आयोग की इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना, अपात्र प्रविष्टियों को हटाना और पात्र मतदाताओं का नाम सुनिश्चित करना है। ड्राफ्ट सूची जारी होने के साथ ही मतदाताओं को अपने नाम और विवरण की जांच करने का मौका मिलेगा।
20.66 लाख मतदाताओं की प्रविष्टियों की हुई पहचान
SIR के घर-घर सत्यापन अभियान के दौरान पंजाब में 20.66 लाख मतदाताओं की ऐसी प्रविष्टियों की पहचान की गई, जिनके बारे में मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित, अनुपलब्ध या डुप्लीकेट होने की स्थिति सामने आई। इनमें 9,44,131 मतदाता स्थायी रूप से स्थानांतरित पाए गए, जबकि 5,74,568 मतदाताओं के मृत होने की जानकारी मिली। इसके अलावा 4,12,715 मतदाता अनुपलब्ध या संपर्क में नहीं पाए गए और 1,19,145 प्रविष्टियां डुप्लीकेट बताई गईं।
निर्वाचन अधिकारियों के अनुसार इन आंकड़ों का अर्थ यह नहीं है कि सभी नाम स्थायी रूप से मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। ड्राफ्ट सूची के प्रकाशन के बाद पात्र मतदाताओं को अपने नाम को लेकर दावा और आपत्ति दर्ज कराने का अवसर मिलेगा।
1.93 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने जमा किए फॉर्म
पंजाब में SIR की प्रक्रिया 25 जून से शुरू हुई थी और घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया गया। राज्य में 9 जून 2026 तक कुल 2,14,61,043 पंजीकृत मतदाता थे। इनमें से 1,93,94,408 मतदाताओं ने अपना Enumeration Form जमा किया, जो कुल मतदाताओं का करीब 90.37 प्रतिशत है।
बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) ने घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क किया। जिन घरों में मतदाता उपलब्ध नहीं मिले, वहां दोबारा संपर्क करने के प्रयास भी किए गए।
12 सितंबर तक दर्ज करा सकेंगे दावा-आपत्ति
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद 13 अगस्त से 12 सितंबर 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है या मतदाता के नाम, पते अथवा अन्य विवरण में गलती है, तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुधार या नाम शामिल करने के लिए आवेदन किया जा सकेगा।
अधिकारियों के अनुसार ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं होने वाले पात्र मतदाता Form 6 के माध्यम से अपने नाम को शामिल कराने का दावा कर सकते हैं। इसके बाद निर्वाचन अधिकारियों द्वारा दावों और आपत्तियों की जांच की जाएगी।
8 अक्टूबर तक दावों का निपटारा, 12 अक्टूबर को अंतिम सूची
निर्वाचन प्रक्रिया के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 8 अक्टूबर 2026 तक जारी रहेगी। इसके बाद 12 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
राजनीतिक दलों की भी रहेगी नजर
पंजाब की मतदाता सूची में किए जा रहे इस बड़े बदलाव का राजनीतिक महत्व भी है। आगामी चुनावों को देखते हुए राजनीतिक दल ड्राफ्ट सूची पर नजर रखेंगे और अपने स्तर पर मतदाता सूचियों की समीक्षा करेंगे। खास तौर पर बड़ी संख्या में मृत, स्थानांतरित, अनुपलब्ध और डुप्लीकेट प्रविष्टियों की पहचान के बाद यह प्रक्रिया राजनीतिक चर्चा का विषय भी बन गई है।
निर्वाचन आयोग का कहना है कि SIR का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाना है, ताकि किसी पात्र मतदाता का नाम छूटे नहीं और अपात्र प्रविष्टियों को हटाया जा सके। अब 13 अगस्त को जारी होने वाली ड्राफ्ट सूची के बाद दावे-आपत्तियों का चरण शुरू होगा, जिसके आधार पर अंतिम मतदाता सूची तैयार की जाएगी।





