
लखनऊ/जयपुर। कैलाश मानसरोवर की पवित्र तीर्थ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार ने अपनी-अपनी योजनाओं के तहत इस यात्रा को पूरा करने वाले मूल निवासियों को प्रति यात्री एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता दे रही है।
यह अनुदान धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और श्रद्धालुओं की आर्थिक बोझ कम करने के उद्देश्य से दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में यह योजना धर्मार्थ कार्य विभाग के माध्यम से संचालित होगी, जबकि राजस्थान में देवस्थान विभाग इसका जिम्मेदार होगा।
उत्तर प्रदेश सरकार की योजना : उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरा करने वाले उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को एक लाख रुपये की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी। यह राशि जीवन में केवल एक बार ही मिलेगी।
पात्रता शर्तें :यात्री उत्तर प्रदेश का स्थायी मूल निवासी होना चाहिए। यात्रा भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के माध्यम से या किसी पंजीकृत निजी ट्रैवल एजेंसी के जरिए पूरी की जानी चाहिए। यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) होना अनिवार्य है।
आवेदन प्रक्रिया :यात्रा पूरा करने के 90 दिनों के भीतर धर्मार्थ कार्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (https://dharmarth.up.gov.in/) पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
आवश्यक दस्तावेज: पासपोर्ट, यात्रा प्रमाण पत्र (Foreign Ministry से), बैंक खाता विवरण, निवास प्रमाण पत्र, और यात्रा के फोटो/रसीदें।
आवेदन की जांच के बाद राशि सीधे खाते में डाली जाएगी। यदि कोई यात्री यात्रा के दौरान अस्वस्थ हो जाता है या मृत्यु हो जाती है, तो उनके जीवनसाथी या आश्रित परिवार के सदस्य जांच के बाद अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं।
राजस्थान सरकार की योजना :
राजस्थान सरकार देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरा करने वाले राजस्थान के मूल निवासियों को एक लाख रुपये का अनुदान दिया जा रहा है।। यह सहायता केवल उन यात्रियों को मिलेगी जिन्होंने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के माध्यम से यात्रा की हो।पात्रता शर्तें:यात्री राजस्थान का स्थायी मूल निवासी होना चाहिए। यात्रा केंद्र सरकार के अधिकृत चैनल से पूरी होनी चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया : देवस्थान विभाग की वेबसाइट या संबंधित जिला कार्यालय के माध्यम से आवेदन।
आवश्यक दस्तावेज : निवास प्रमाण पत्र, यात्रा प्रमाण पत्र, और बैंक विवरण।
राशि जांच के बाद सीधे खाते में हस्तांतरित होगी।
यह यात्रा हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मावलंबियों के लिए अत्यंत पवित्र मानी जाती है। COVID-19 महामारी के बाद 2025 में यह यात्रा फिर से शुरू हुई है। इच्छुक श्रद्धालु विदेश मंत्रालय की वेबसाइट (mea.gov.in) पर आवेदन कर सकते हैं।यदि आप उत्तर प्रदेश या राजस्थान के निवासी हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करें ताकि यह लाभ मिल सके।
अधिक जानकारी के लिए संबंधित विभाग की वेबसाइट देखें। यह योजना श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
30 नवंबर तक इसके लिए आवेदन
राजस्थान देवस्थान विभाग के अतिरिक्त आयुक्त गितेश श्री मालवीया ने बताया कि जुलाई से सितंबर के मध्य यह यात्रा संपन्न करने के पश्चात अगले दो माह में 30 नवंबर तक इसके लिए आवेदन किया जा सकेगा।