
बीकानेर। राजस्थान सरकार के खान विभाग ने बीकानेर माइनिंग इंजीनियर महेश चंद्र पुरोहित को निलंबित किया है। उन्हें राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण ,नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। खान विभाग के सयुंक्त शासन सचिव अरविन्द सारस्वत की और से गुरुवार देर रात जारी आदेश में उनका निलंबन काल में मुख्यालय निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग उदयपुर रहेगा ।
अवैध माइनिंग मामले में हुई कार्यवाही-सूत्रों के अनुसार बीकानेर में लम्बे समय से चल रहे अवैध माइनिंग के मामले माइनिंग इंजीनियर महेश चंद्र पुरोहित को जिम्मेवार मानते हुए सरकार ने यह कार्यवाही की है ।