
नई दिल्ली,खेल डेस्क। लोकसभा में राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक को पेश किया गया। इस विधेयक के अनुसार, केंद्र सरकार को असाधारण परिस्थितियों में भारतीय टीमों और व्यक्तिगत खिलाड़ियों की अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी पर उचित रोक लगाने का अधिकार होगा। इसका मतलब है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच कोई मैच होता है, तो केंद्र सरकार के पास उस पर आखिरी फैसला लेने का अधिकार होगा।
नए विधेयक की खास बातें:
- केंद्र सरकार की शक्तियां: नए विधेयक में केंद्र सरकार को राष्ट्रीय हित में निर्देश जारी करने और रोक लगाने की शक्ति संबंधी धारा शामिल है।
- अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी: केंद्र सरकार असाधारण परिस्थितियों में किसी राष्ट्रीय टीम की अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भागीदारी पर उचित रोक लगा सकती है।
- व्यक्तिगत खिलाड़ियों की भागीदारी: केंद्र सरकार राष्ट्रीय खेलों की गतिविधियों में किसी व्यक्ति की भागीदारी पर भी रोक लगा सकती है ¹।
इस विधेयक के पारित होने से भारत में खेल प्रशासन में केंद्र सरकार की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी। यह विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही अधिनियम बनेगा।