
ईडी को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार
नई दिल्ली ,नेशनल डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को फटकार लगाते हुए कहा कि कानूनी कार्यवाही के जरिए राजनीतिक लड़ाई लड़ने का प्रयास न किया जाए। कोर्ट ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला रद्द किए जाने पर ईडी की आपत्ति को लेकर नाराजगी जाहिर की।
कोर्ट की टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी को यह समझना चाहिए कि कानूनी कार्यवाही का उपयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी मामले में राजनीतिक रंग है, तो यह सुनिश्चित करना होगा कि कानूनी कार्यवाही निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाए।
ईडी की भूमिका
ईडी की भूमिका वित्तीय अपराधों की जांच करना है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ईडी को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह अपने अधिकारों का उपयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं कर रही है। कोर्ट ने कहा कि ईडी को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम करना चाहिए।
यह है मामला
यह मामला मैसुरु अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) में धन शोधन से जुड़ा है. कर्नाटक हाईकोर्ट ने 7 मार्च को सिद्धरमैया की पत्नी बीएम पार्वती और कर्नाटक अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर बायरथी सुरेश के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला रद्द कर दिया था. हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए यहा फैसला सुनाया, जिसे ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।