
नई दिल्ली । राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने भारतीय रेलवे को ट्रेनों में यात्रियों को केवल हलाल प्रमाणित मांस परोसने की नीति पर नोटिस जारी किया है। आयोग ने रेलवे से इस मामले में दो हफ़्ते के अंदर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।एनएचआरसी ने यह कार्रवाई दिल्ली स्थित गैर-सरकारी संगठन ‘लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी’ और ‘डॉक्टर अंबेडकर जनकल्याण समिति’ की संयुक्त शिकायत पर की है।
शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि रेलवे के कैटरिंग और IRCTC के ई-कैटरिंग पोर्टल पर केवल हलाल प्रमाणित मांस ही उपलब्ध कराया जाता है, जिससे गैर-मुस्लिम यात्रियों के धार्मिक अधिकारों का हनन हो रहा है और उन्हें जबरन एक विशेष धार्मिक प्रमाणीकरण वाला भोजन थोपा जा रहा है।आयोग ने रेल मंत्रालय के सचिव और IRCTC के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को सेक्शन 12 के तहत नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि क्या यह नीति यात्रियों के मौलिक अधिकारों और खाद्य स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन तो नहीं करती।
शिकायत में यह भी कहा गया है कि हलाल प्रमाणन एक विशेष धार्मिक प्रक्रिया है और इसे सभी यात्रियों पर थोपना संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 25 का उल्लंघन है।रेलवे की ओर से अभी इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि दो हफ़्ते में जवाब न मिलने पर वह आगे की कार्रवाई पर विचार करेगा।