October 7, 2025

Bill to decentralise Bengaluru civic body passed in Assembly

बेंगलुरु,स्टेट डेस्क। कर्नाटक विधानसभा ने आज ग्रेटर बेंगलुरु गवर्नेंस (संशोधन) विधेयक 2025 पारित कर दिया, जिसे उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने पेश किया, जिनके पास बेंगलुरु विकास विभाग भी है।

चर्चा के दौरान, शिवकुमार ने स्पष्ट किया कि इस संशोधन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण नगर निगमों के कामकाज में हस्तक्षेप न करे। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने एक जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि प्राधिकरण के पास निगमों पर नियंत्रण करने की शक्तियाँ हैं। हालाँकि अदालत ने जनहित याचिका स्वीकार नहीं की, फिर भी हम भविष्य में किसी भी तरह की उलझन को रोकने के लिए यह संशोधन लाए हैं।

शिवकुमार ने आगे कहा कि महापौरों और निगम सदस्यों के पास संविधान के अनुसार पूर्ण अधिकार होंगे। उन्होंने ग्राम समावेशन और वित्तीय सहायता के बारे में विधायकों की चिंताओं का भी समाधान किया और कहा कि संवैधानिक अनुपालन बनाए रखने के लिए कानून धन हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाता है। हम इस बात पर विचार-विमर्श करेंगे कि किन गांवों को इसमें शामिल किया जाए और यदि विपक्ष असहमत हो तो हम संशोधन वापस लेने के लिए तैयार हैं। शिवकुमार ने ज़ोर देकर कहा कि सरकार बेंगलुरु के शासन का राजनीतिकरण नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा कि हम बेंगलुरु के भविष्य पर राजनीति नहीं करना चाहते। सरकार वित्तीय स्वतंत्रता, कर संग्रह, चुनाव या आरक्षण में हस्तक्षेप नहीं करेगी। 74वें संशोधन का पूरी तरह से संरक्षण किया गया है।

उन्होंने चर्चा में बाधा डालने की कोशिशों का भी जवाब दिया और विधायक मुनिरत्न से कहा कि हम आपको चर्चा में भाग लेने का अवसर देंगे। आप जाँच में व्यस्त होने के कारण हम आपको भूल गए हैं। राज्यपाल की अनुमति के बाद अगले कदम की अधिसूचना 25 अगस्त तक जारी होने की उम्मीद है।

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